किस तरह बनाया जा सकता है Income Cartificate

आगा आपने नौकरी का फार्म भरना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। जिसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा । इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए भी पड़ती है।



इनकम सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित है जोकि राज्य सरकार की बनाती है इनकम सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा ही बनाया जाता है इसके लिए हमें फार्म भरना होता है।

Income certificate 1 साल के लिए वैलिड होता है। हर  साल के बाद हमें यह सर्टिफिकेट है ।राज्य सरकार को जमा करवा कर नया सर्टिफिकेट यीशु करवाना होता है ।अगर इनकम सर्टिफिकेट की वैधता निकल जाए तो यह सर्टिफिकेट हाउ मान्य होता है इसलिए राज्य सरकार के द्वारा इनकम सर्टिफिकेट हर 1 साल में रिन्यूएबल करवाया जाता है

किस तरह बनाया जा सकता है Income Cartificate

 इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट या फिर सरकार द्वारा प्रमाणित सेंटर पर जाना होता है। इस सेंटर पर जाने से पहले हमें फार्म वर्कर पटवारी से attested करवा कर फार्म सेंटर पर जमा करने होते हैं इसके लिए यह फार्म प्रोसेसिंग में जाते हैं। प्रोसेसिंग के 15 दिन बाद यह सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है आप इसे सेंटर पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं

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